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टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में सभी आरोपी दोषी करार।

Soumya Vishwanathan Murder Case: देश के चर्चित टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या केस में 15 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बुधवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों दोषी करार दिया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था। साकेत कोर्ट ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पाण्डेय द्वारा सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

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आपको बता दें कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह लगभग 3.30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उस समय वह कार से अपने घर लौट रही थीं। पुलिस का कहना था कि डकैती या लूटपाट के चलते उनकी हत्या की गयी। हत्या के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट अब 26 अक्टूबर को दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) लगाया था। बता दें कि बलजीत और दो अन्य को इससे पहले 2009 में आइटी एग्जीक्यूटिव जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था। पुलिस के मुताबिक़ जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन हत्या मामले का पर्दाफाश हुआ। ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा सुनाई थी। साथ ही बलजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके एक वर्ष बाद उच्य न्यायालय ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

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