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हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज को किया तलब, कहा- न्यायिक कार्यों में अनुचित व्यवहार के आदी हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी के जिला जज के खिलाफ कठोर टिप्पणी की है। साथ ही उन्हें मूल पत्रावली के साथ 28 नवंबर को तलब किया है।

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न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने असीम कुमार दास की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील तेजस सिंह ने दावा किया कि जिला न्यायाधीश ने मुकदमे के रिकॉर्ड के बजाय निष्पादन मामले के रिकॉर्ड को तलब करने का आदेश जारी किया, इस तथ्य के बावजूद कि समन अभी तक तामील नहीं किया गया था और पार्टियों को पैरवी को निर्देशित किया गया था।

 

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जज अजीत कुमार ने कहा, ”इस मामले में ऑर्डरशीट दर्शाता है कि जिला न्यायाधीश, वाराणसी अपने न्यायिक कार्य के निर्वहन में अनुचित व्यवहार करने के आदी हैं।”

 

जिला जज के खिलाफ न्यायमूर्ति ने की यह टिप्पणी

उन्होंने आगे कहा, ”मुझे याद आता है कि कि इन्ही जिला जज, वाराणसी ने पहले भी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफ किए बिना एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर इसी तरह की गलती की थी और जब इस अदालत के समक्ष अनुच्छेद 227 के तहत मामला दायर किया गया था और रिपोर्ट तलब किया गया था, जिला न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यह चूक के कारण हुआ था। न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट दृष्टिकोण लिया और न्यायिक आचरण के मामले को प्रशासनिक पक्ष में संदर्भित करने से परहेज किया। इस मामले का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2022 को निस्तारण किया गया।

 

याचिका में किया गया है यह दावा

याचिका में दावा किया गया है कि दिनांक 22 एवं 26 अगस्त, 2022 के आदेश द्वारा जब पुनरीक्षण-आवेदक को पैरवी करने का निर्देश दिया गया तो वकीलों ने निर्धारित तिथि (7-9-2022) को कार्य करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई नहीं हुई। अगली निर्धारित तिथि को जब पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त थे, जिला जज ने समन आदेश (12-10-2022) जारी करने की कार्यवाही की।

 

याची ने उठाए हैं ये सवाल

बाद की तारीखों में, जब विरोधी पक्ष पुनरीक्षण में उपस्थित हुआ, तब भी इस मामले को नहीं लिया गया क्योंकि वकील काम से अनुपस्थित था, और यह मामला बिना कोई विशेष कारण बताए 1-11-2022 को लिया गया था फ़ाइल को वापस बुलाना और निष्पादन अदालत के आदेश, यानी परवाना को समन करना।

 

आदेश पर लगा दी गई है रोक

खंडपीठ ने साफ कहा है कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश के दिनांक 12-10-2022 और 1-11-2022 के आदेशों पर न्यायालय के अगले आदेश तक रोक लगाई जाए। साथ ही अब जिला जज को तलब कर लिया गया है।

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