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अनुच्छेद 370 पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन तक दोनों पक्षों की जिरह सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान दोनों पक्षों ने संवैधानिक पहलुओं से लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रम पर चर्चा की।

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5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी फैसला लिया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। अब इस मामले को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सुनवाई की। बेंच के बाकी सदस्य हैं- जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्य कांत।

 

संविधान पीठ के जज याचिकाकर्ता पक्ष की इस दलील से सहमत नज़र नहीं आए. उन्होंने कहा कि 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा खत्म हो गई. लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि सिर्फ इस वजह से अनुच्छेद 370 को स्थायी मान लिया जाए. चीफ जस्टिस ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, “यह सही है कि राज्य के कुछ विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकता था, लेकिन इससे भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता. भारत में विलय का मतलब ही यही था कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी.”

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