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असम में जीवित पत्नी के रहते बिना अनुमति नहीं होगी दूसरी शादी, सख्ती से लागू होगा कानून ।

असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जीवन पत्नी होने पर दूसरी शादी करने पर रोक लगा दी है। अब प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। दूसरी शादी करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी। असम सरकार 58 साल पुराने कानून को एकबार फिर सख्ती से लागू करने जा रही है। राज्य सरकार ने बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई के बाद अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने ज्ञापन जारी किया है।

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यह सरकार का एक पुराना सर्कुलर है- मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा

इस ज्ञापन में असम सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया है। इस नियम के तहत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसे कदाचार माना जाएगा। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की ओर से एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार कोई नया काम नहीं करने जा रही है। यह सरकार का एक पुराना सर्कुलर है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई धर्म विशेष दूसरी शादी की अनुमति देता है, तो भी सर्कुलर के तहत कर्मचारी प्रदेश सरकार से अनुमति लेने के बाध्य होगा।

 

बिना अनुमति दूसरी शादी करने पर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। असम सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से कर्मचारियों को निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार, यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी का अनुमति हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसका उलंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

 

 

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