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Hate Speech मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 16 साल से चल रहा मुकदमा..!!

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aajam Khan) को 16 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत मिली है. अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा नेता आजम खान को 2007 के हेट स्‍पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। इस केस में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने आजम को अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया था।

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इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। वहीँ अब बुधवार कोसुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अपनी याचिका में आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। आजम से कहा गया था कि ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड की गई आवाज उनकी है या नहीं, इसके लिए आवाज का नमूना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान का पक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज वकील कपिल सिब्बल रख रहे थे।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्‍यायूमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अवगत कराया कि ट्रायल न्यायाधीश ने यह बताने के बावजूद स्थगन से इन्‍कार कर दिया कि एक विशेष अनुमति याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है। इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने याचिका को बुधवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। विदित हो कि , सपा नेता आजम खान पर 2007 में एक विशेष समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने के आरोप में रामपुर के टांडा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एमपी/एमएलए अदालत ने 2009 में जांच एजेंसी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और साथ ही आजम खान को तलब किया।

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