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आज़म खान की बढ़ी मुश्किलें, हेट स्पीच मामले में दोषी करार

आज़म खान को भड़काऊं भाषण के एक मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सज़ा।

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को शनिवार को रामपुर की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सज़ा सुनाई गयी है। आज़म खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगा था। जिसमें उनके खिलाफ 8 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था।

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आज़म खान पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। जिसके लिए उन्हें शनिवार को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सज़ा सुनाई है। आज़म खान पर इससे पहले भी हेट स्पीच के आरोप लग चुके हैं। सपा के शीर्ष के नेता आज़म खान पर अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खत नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा रामपुर के तात्कालिक प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया गया था।

 

 

इस मामले में आज़म खान को आईपीसी की धारा 153ए (जिसमें दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना शामिल है), धारा 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया और दो साल की सज़ा सुनायी गयी है।

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