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पूर्व सांसद और व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल को दो साल की जेल, जानें क्या है मामला

बिक्रीकर अधिकारी को पीटने और जानमाल की धमकी देने के मामले में व्यापारी नेता और पूर्व राज्य सभा सांसद बनवारी लाल कंछल को दो साल की सजा हुई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है। उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

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एसीजेएम अंबरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह आदेश दिया। दोषी ठहराए जाने पर पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल की ओर से प्रोवेशन (परिवीक्षा) का लाभ देकर छोड़ने की अपील की गई। कोर्ट ने कंछल को प्रोवेशन पर छोड़ने से इनकार कर दिया।

 

कोर्ट ने कहा कि दोषी पूर्व राज्य सभा सांसद के साथ ही एक व्यापारी नेता भी है। ऐसे चर्चित व्यक्ति को प्रोवेशन का लाभ दिए जाने पर जन समुदाय में न्यायपालिका को लेकर गलत भाव पैदा होगा। इसके बाद दोषी बनवारी लाल कंछल की ओर से अदालत में एक प्रार्थनापत्र देकर जमानत पर रिहा करने की अपील की गई। कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए 20-20 हजार रुपये की दो जमानत एवं मुचलका दस दिनों में कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया।

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