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कोरोना काल में वसूली गई 15 फीसदी स्कूल फीस होगी माफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पैरेंट्स के लिए यह खुश कर देने वाली खबर है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है की साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस का 15% अब माफ कर दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे जे मुनीर ने दिया।

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बता दें कि यूपी में कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों का संचालन पूरी तरह से बंद था। हालांकि कुछ जगहों पर ऑनलाइन क्लास जरूर लगाई गई थी लेकिन स्कूलों ने पूरी फीस वसूली थी। इसके खिलाफ काफी अभिभावक हाई कोर्ट गए थे।

 

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने यूपी के करोड़ों अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए गए अपने आदेश में प्रदेश के सभी बोर्डों के सभी स्कूलों को कोरोना काल 2020-2021 सत्र में अभिभावकों से ली गई स्कूल फीस की 15 परसेंट फीस उन्हें माफी करनी होगी।

 

माफी की गई यह फीस अभिभावकों को छूट के रूप में मिलेगी। इसे हर स्कूल को अब मानना होगा। हाई कोर्ट के आदेश बाद अब सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा।

 

इसके अलावा जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल प्रबंधन को अब उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% मूल्य जोड़कर वापस लौटाना होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले पर अब स्कूलों को तुरंत काम करना होगा। अभिभावकों को इससे बड़ी राहत मिल जाएगी क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में आजकल मोटी फीस वसूली जाती है।

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