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ICICI लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को बड़ी राहत, बॉम्बे HC ने सुनाया फैसला !

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Former CEO Chanda Kochhar) को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ICICI बैंक-वोडाफोन लोन फ्रॉड (Bank-Vodafone Loan Fraud) मामले में पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति मिल गई है।

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वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने चंदा कोचर व उनके पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) से रिहा करने की अनुमति दे दी है। इस मामले में कोर्ट का कहना है, कोचर दंपती की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा सुनाया फैसला 

कोर्ट का मानना है कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं हुई है। ऐसे में कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की रिहाई के आदेश दिए हैं। वहीं सीबीआई अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकती है।

सीबीआई ने रिहाई का किया विरोध 

कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है। सीबीआई ने उनकी रिहाई का विरोध किया है।

 

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