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बिहार के पूर्व मंत्री की हत्या का मामला: पूर्व विधायक समेत दो को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 5 अन्य लोगों को बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान के साथ ही पूर्व एमएलए मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले को चुनौती दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने के लिए भी कहा है।

 

हाई कोर्ट में भी गया था यह मामला

 

साल 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों को बरी कर दिया था। आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले को पीड़ित की पत्नी रमा देवी के साथ ही सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई हुई थी तब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में फैसला आ गया है।

निचली अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा

 

इस मामले में निचली अदालत ने 8 आरोपियों को साल 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि सूरजभान सिंह को बरी कर दिया।

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