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सांसद कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट से नोटिस जारी, जानिए क्या है मामला

फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उन्हें एक मामले में कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कंगना को 28 नवंबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

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भाजपा सांसद रनौत के खिलाफ राष्ट्र द्रोह और किसानों के अपमान के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट अनुज कुमार सिंह ने यह नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ जारी नोटिस में कहा गया है कि 28 नवंबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखिए।

 

दरअसल,  27 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर काले कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थीं, बलात्कार हो रहे थे और अगर उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते।

 

 

इस वकील ने कंगना पर लगाए ये आरोप

इस बयान को लेकर आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ वाद दायर किया था।  रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने ऐसा बयान देकर देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है। किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और उग्रवादी कहना गलत है।

 

 

महात्मा गांधी का भी मजाक उड़ाने का जिक्र

शर्मा ने कहा कि चूंकि वे खुद किसान के बेटे हैं इसलिए वे मानते हैं कि इस बयान से उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं और उनकी तरह देश के  करोड़ों किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस वाद में यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी कंगना ने ऐसे बयान दिए हैं। जैसे- 17 नवंबर 2021 को कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती है आजादी नहीं।

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