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#Breaking News: बृजभूषण को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत..!

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि, दिल्ली पुलिस ने गत 15 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सेक्रेटरी (Assistant Secretary) विनोद तोमर (Vinod Tomar) का नाम भी शामिल है। महिला पहलवानों ने दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है।  सूत्रों के मुताबिक, अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई 

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी। आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354A के तहत अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है।

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