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भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर WFI चुनावों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का स्टे, जानिए क्या है वजह

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के चुनाव पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई है। असम कुश्ती संघ की मांग पर यह रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न हो। बता दें कि असम कुश्ती संघ ने इसकी अपील की थी।

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पहले यह चुनाव 6 जुलाई को होने थे, जिसे कमेटी ने बदलकर 11 जुलाई कर दिया था, लेकिन अब 11 जुलाई को भी यह चुनाव नहीं होंगे। दरअसल, असम कुश्ती संघ ने WFI, भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) की कमेटी और खेल मंत्रालय के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि वह WFI के सदस्य के रूप में मान्यता का हकदार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा में 15 नवंबर 2014 को WFI की आम परिषद की तत्कालीन कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद ऐसा नहीं किया गया।

 

IOA की तदर्थ समिति ने मतदाता सूची के लिए नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 जून तय की थी। जबकि नई संचालन संस्था के चयन के लिए चुनाव 11 जुलाई को होने थे। याचिकाकर्ता असम कुश्ती संघ ने कहा कि जब तक उसकी संस्था को WFI से मान्यता नहीं मिलती और वह मतदाता सूची के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित नहीं कर पाता, तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।

 

अदालत ने प्रतिवादी WFI की कमेटी और खेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक वे WFI की कार्यकारी समिति के चुनाव की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ें। सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की गई है।

इससे पहले, 5 असंबद्ध राज्य निकायों ने चुनावों के लिए मतदान के अधिकार की मांग करते हुए सुनवाई में अपना मामला पेश किया था। इस कारण तदर्थ समिति को यह फैसला करना पड़ा था। बुधवार को तीन सदस्यीय समिति से महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में असंबद्ध राज्य निकायों द्वारा संपर्क किया गया था।

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