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मुख्तार अंसारी मामले में SC ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, 7 साल की सजा को दी गई है चुनौती

बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली सात साल की सजा को रद्द करने की मांग की है। मुख्तार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। ये मामला साल 2003 में लखनऊ जेल के जेल को धमकाने और हत्या का प्रयास करने से जुड़ा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है।

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अंसारी को जेलर को धमकाने और उसरपर रिवाल्वर तानने के मामले में हाईकोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी. इस मामले के खिलाफ मुख्तार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, इस मामले में यूपी सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा है कि मुख्तार अंसारी पर 50 से ज़्यादा केस हैं. उस पर गैंगस्टर ऐक्ट भी लगा हुआ है.

 

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी को तीन अलग-अलग धाराओं के तहत सात साल की सजा सुनाई थी. आरोप था कि जेल में मुख्तार से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने पर उसने जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके अलावा जेलर पर बंदूक भी तान दी थी.

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