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गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमले का मामला, आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा !

गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) में पिछले साल हुए आतंकी हमले के मामले में एनआईए कोर्ट ने आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के मामले में अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था। इस दौरान मुर्तजा ने उनके हथियार भी छीनने की कोशिश की थी।

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27 जनवरी को मामले में सुनवाई के दौरान मुर्तजा पर लगे आरोपों में वह दोषी पाया गया था। एनआईए कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को उसे फांसी की सजा सुनाई। घटना को देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला माना गया है। इसी कारण से कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है।

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विदित हो कि,  अहमद मुर्तजा अब्बासी एक जिहादी है, जो आंतक गतिविधियों में शामिल था। उस वक्त भी अब्बासी पर एटीएस की नजर थी, जिसे पकड़ने के लिए दबिश भी दी जा रही थी, लेकिन वह हर बार चकमा दे रहा था। हमले के दिन भी अब्बासी नेपाल से ही लौटा था।

जैसे ही,  एटीएस ने उसके घर पर दबिश दी, वह फरार हो गया और वापस लौटकर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। अब उसी मामले में उसे फांसी की सजा हुई है।

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