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तस्करी से बिहार जा रही 45 लाख की अवैध शराब बरामद !

चन्दौली: कोई शातिर अगर सोचे कि कोई पर्व या त्योहार पर पुलिस अन्य जगहों पर ड्यूटी में व्यस्त रहती है तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की गलतफहमी चन्दौली पुलिस की कार्यवाही से दूर हो जाएगी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद करने में पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठाकर तस्करी करके शराब ले जा रहे शातिर को शराब की बड़ी खेप भरे कंटेनर के साथ पुलिस ने दबोच लिया है। थाना कंदवा व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में अमडा तिराहा से पुलिस को यह सफलता मिली है।

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गणतंत्र दिवस के ठीक पहले पुलिस अधीक्षक ने सभी अधीनस्थों को स्पष्ट कहा था कि गणतंत्र दिवस में पुलिस की व्यस्तता का लाभ कोई शातिर न उठा पाए, इसके बाद से फुल एक्शन में आई जनपद पुलिस के थाना कंदवा व स्वाट टीम को यह बड़ी सफलता मिली। घटनाक्रम के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक सलिल स्वरुप आदर्श थाना प्रभारी कन्दवा जनपद चन्दौली मय हमराह थानाक्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे तभी सर्विलांस प्रभारी/स्वाट प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल ने बताया कि एक कंटेनर जिसमें अवैध शराब होने की सूचना है। वह अभी सैयदराजा रेलवे क्रासिंग पार कर कंदवा की तरफ जा रही है। इस सूचना पर पुलिस टीमों ने अमडा तिराहा पर घेराबंदी की तभी एक कंटेनर तेज गति से सामने से आती दिखायी दी। पुलिस ने टार्च से कंटेनर को रोकने का इशारा किया गया तो कंटेनर चालक थोडी दूर पहले रोककर भागने लगा जिसको पुलिस ने पकड लिया।

 

 

पूछताछ विवरण-: पूछताछ में चालक हरदीप सिंह पुत्र हरफूल सिंह R/O J/479 गली नं0 1 स्वरुप नगर समयपुर थाना स्वरुप नगर नार्थ वेस्ट दिल्ली ने बताया कि मेरे ट्रक (कंटेनर) में अवैध शराब है जो पंजाब से खरीदकर बिहार बेचने जा रहे है। कंटेनर में मैने एक फर्जी कूटरचित बिल्टी तैयार कर रखे थे चेकिंग के दौरान बार्डर पर पुलिस को यही बिल्टी दिखाते हैं। जब कंटेनर को चेक किया गया तो ट्रक (कंटेनर) HR55 S 0628 के केबिन से एक बिल्टी Sandhu transport service की मिली जो कि Amritsar To Ranchi की बनी है। ट्रक (कंटेनर) की तलाशी के दौरान 311 पेटी IMPERIAL BLUE की पायी गयी जिसमें हर पेटी में 24 पीस 375 ML, 64 पेटी IMPERIAL BLUE जिसमे 48 पीस 180 ML, 107 पेटी IMPERIAL BLUE जिसमे हर पेटी में 12 पीस 750 ML कुल 482 पेटी से 4314.96 लीटर बरामद हुआ। बरामद शराब की कीमत करीब 45 लाख रुपये के आसपास है। अभियुक्त को धारा 419/420/467/468/471 IPC व 60/63 आबकारी अधिनियम का अपराध बताकर नियमानुसार 18.05 बजे हिरासत में लिया गया व बरामद माल को कब्जा पुलिस में लिया गया। वाहन संख्या HR55 S 0628 को ई चालन एप के माध्यम से 207MV ACT में सीज किया गया। ई चालन एप से वाहन स्वामी नाम मोनू कुमार गुप्ता पुत्र सुनील कुमार गुप्ता R/O VPO सधौर YNN/ सब्जी मंडी रफीगंज जनपद औरंगाबाद(बिहार) यमुनानगर ज्ञात हुआ।

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