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ट्रेड यूनियन नेता दत्ता सामंत हत्याकांड मामले में छोटा राजन बरी !

मुंबई: शुक्रवार को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को 1997 में हुए ट्रेड यूनियन नेता दत्ता सामंत हत्याकांड में बरी कर दिया है। सीबीआई ने सबूतों के आभाव में छोटा राजन को बरी किया है। अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हो पाया कि राजन जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, उसने हत्या की साजिश रची। इसके कोई भी प्रमाण नहीं हैं। हालांकि राजन के जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है क्योंकि उसके ऊपर दर्जनों अन्य गंभीर मुकदमें दर्ज हैं।

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सबूतों के अभाव में बरी किया।

ट्रेड यूनियन नेता सामंत की 16 जनवरी 1997 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। जब वह अपनी जीप से उपनगरीय घाटकोपर के पंत नगर स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने सामंत पर 17 राउंड की फायरिंग की। अभियोजन पक्ष का दावा था की हत्या की साजिश छोटा राजन ने की थी। लेकिन विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के ने शुक्रवार को फैसले में कहा कि ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे राजन ने साजिस रची यह साबित हो पाये। अदालत ने कहा कि “महत्वपूर्ण गवाह मुकर गये। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अन्य गवाहों की गवाही आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।”

 

इससे पहले मुक़दमे के पहले चरण में जुलाई 2000 में फैसला सुनाया गया। इस मामले में राजन के गैंगस्टर गुरु साटम और साथी रोहित शर्मा को फरार आरोपी के रूप में दिखाया गया था। उनका मुकदमा अलग कर दिया गया था। राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उसके खिलाफ दायर सभी मामलों को सीबीआई ने अपने हाथ ले लिया।

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