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जब NEET, JEE, AIBE क्षेत्रीय भाषाओं , तो CLAT की क्यों नहीं – Delhi

19 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के समूह से पूछा कि जब मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा सकती हैं तो साझा विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) क्यों नहीं, जो अंग्रेजी में आयोजित की जाती है।.

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कंसोर्टियम के वकील ने कहा’ निकाय याचिका को विरोधात्मक नहीं मान रहा था, और यह सहमति थी कि परीक्षा अन्य भाषाओं में भी आयोजित की जानी चाहिए। निश्चित रूप से इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए है। एकमात्र चिंता यह है कि हमारे पास कानूनी ज्ञान के साथ आवश्यक भाषाई विशेषज्ञ होने चाहिए !

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उच्च न्यायालय ने सीएलएटी-2024 को न केवल अंग्रेजी बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित कराने के अनुरोधी वाली याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समूह को चार सप्ताह का समय दिया।.

 

सुनवाई के दौरान कंसोर्टियम के वकील ने कहा कि वह याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं और यह सहमति थी कि परीक्षा अन्य भाषाओं में भी आयोजित की जानी चाहिए।

 

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि ऐसे विशेषज्ञ हैं जो राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्रों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, फिर ‘‘हम इन प्रश्नपत्रों (सीएलएटी) का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद क्यों नहीं करवा सकते?” जरूर होना चाहिए !

 

पीठ ने कहा, “अगर चिकित्सा शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जा सकती है, अगर एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा हिंदी में हो सकती है, जेईई हिंदी में हो सकती है, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं.” पीठ ने कहा कि ऑल इंडिया बार परीक्षा (एआईबीई) भी हिंदी में आयोजित की जाती है.

 

याचिकाकर्ता व डीयू के विधि छात्र सुधांशु पाठक ने जनहित याचिका दायर कर तर्क दिया कि क्लैट (यूजी) परीक्षा भेदभाव करती है। उनकी तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि कंसोर्टियम द्वारा जल्द से जल्द जवाब देना आवश्यक है क्योंकि इस साल के अंत तक परीक्षा होनी है।

 

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