Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu
Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu

नाबालिक से रेप पर मौत की सजा, IPC-CRPC व एविडेंस एक्ट में होगा बदलाव !

Parliament: संसद में मानसून सेशन के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने तीन नए बिल पेश किये हैं। इनमें भारतीय न्याय सहिंता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल शामिल हैं। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इस तीनों बिलों की जांच के लिए इन्हे संसदीय कमेटी के पास भेजा गया है।

- Advertisement -

आपको बता दें कि इन बिलों में मॉब लीचिंग और नाबालिक के साथ रेप करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा कि इसका फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना था। इन कानूनों के जरिये लोगों को न्याय नहीं बल्कि सजा दी जाती थी। 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। इन नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं, बल्कि न्याय देना है। उन्होंने कहा जब ये बिल जब कानून बन जाएगा तो भारतीय न्याय संहिता में बड़ा बदलाव होगा।

शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून अंगेजों के शासन व्यवस्था के अनुकूल बताया गया था। यह अंग्रेजी शासन को बचाने के लिए था। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ट्रायल में गायब रहने वाले अपराधियों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सेशन कोर्ट के जज पूरी प्रक्रिया के बाद जज जिसे भगोड़ा घोसित करेंगे, उसकी अनुपस्थिति में उसको सजा सुनाई जायेगी।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

The specified carousel is trashed.

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी कई बड़े सितारों के नाम सामने आएंगे?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें