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Delhi High Court: अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से किया इनकार, 23 याचिकाएं खारिज !

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी सोमवार (27 फरवरी) को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सरकार की महत्‍वाकांक्षी योजना अग्निवीर स्‍कीम को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अग्निपथ योजना पर सुनवाई की है।

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सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, योजना में हस्‍तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

हाल ही में सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन कर सकते हैं। सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी बढ़ा दिया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निपथ भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे। इससे प्री स्किल्ड युवाओं को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

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