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दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला: जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी बरी

दिल्ली में वर्ष 2000 में हुए दंगे के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और UAH सदस्य खालिद सैफी को दिल्ली दंगा मामले कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेगुनाह मानते हुए यह आदेश दिया है।

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कोर्ट के फैसले पर खालिद सैफी की पत्नी, नरगिस सैफी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, “ढाई साल बाद, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है. आखिरकार, अच्छी खबर मिली है. हमने संविधान में विश्वास रखा और आज, हम बहुत खुश हैं. पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए.”

 

पुलिस ने जमानत याचिका का किया था विरोध

बता दें कि पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने इनकी जमानत पर कड़ी आपत्ति जताई थी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी जमानत से समाज में अशांति पैदा होने की आशंका है।

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