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दिल्ली दंगा: आरोपी उमर खालिद 4 साल बाद आएंगे जेल से बाहर, इतने दिन की मिली अंंतरिम जमानत

जेएनयू के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 4 साल बाद अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को यह अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ दी। परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए खालिद को 7 दिनों की यह जमानत मिली है।

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कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं उसके मुताबिक इन सात दिनों में खालिद सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। खालिद केस से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगे। जहां शादी समारोह है वहीं पर रहेंगे। खालिद को सिर्फ अपने परिजनों और रिश्तेदारों से ही मिलने की छूट होगी।

 

खालिद को 3 जनवरी की शाम जेल में वापिस लौटना है। खालिद जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। यहीं से उन्होंने इतिहास में एमए और एमफिल किया है। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप खालिद पर  लगा था। आरोप यह भी लगता है कि खालिद ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें जेएनयू कैंपस में लगाकर नफरत फैलाने की कोशिश की। आतंकी अफजल की फांसी पर जेएनयू में मातम मनाए जाने के कार्यक्रम में भी उसके शामिल होने की बातें सामने आती हैं।

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