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Donald Trump: अमेरिका में 30 दिन से ज़्यादा ठहरना अब पड़ेगा भारी, बिना रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना और जेल

Donald Trump: अमेरिका में रह रहे या यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने सख्त नियमों की घोषणा की है। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो भी विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें कठोर दंड जैसे भारी जुर्माना और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

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DHS ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और होमलैंड सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम का अवैध विदेशियों के लिए सख्त संदेश है – “या तो अमेरिका छोड़ दो, या जेल के लिए तैयार हो जाओ।”

यह नया नियम फिलहाल वैध वीजा धारकों, जैसे कि एच-1बी वर्क परमिट और छात्र वीजा रखने वालों पर तुरंत लागू नहीं होगा। हालांकि, एच-1बी वीजा धारकों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे अपनी नौकरी खोने के बाद दी गई छूट अवधि खत्म होने पर भी अमेरिका में बने रहते हैं और पंजीकरण नहीं कराते, तो वे भी दंड के पात्र होंगे।

सरकार के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन के अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों पर 998 डॉलर प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और कुल जुर्माना पांच हजार डॉलर तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा, जिन विदेशी नागरिकों के पास यात्रा का खर्च नहीं है, उन्हें अमेरिका सरकार द्वारा सब्सिडी वाली “घर वापसी” फ्लाइट की सुविधा दी जा सकती है।

ट्रंप प्रशासन की यह नई नीति आने वाले चुनावों के मद्देनज़र इमिग्रेशन पर उसकी सख्त सोच को दर्शाती है। विदेशियों को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो नौकरी खोने या वीजा समाप्त होने के बाद अमेरिका में रुके हुए हैं।

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