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Dubai: यूएई में भारतीय मूल के दो लोगों को हत्या के मामले में दी गई मौत की सजा

Dubai: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय मूल के दो व्यक्तियों को हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इनकी पहचान केरल के निवासी मुहम्मद रिनाश ए और मुरलीधर पी.वी के रूप में की है।

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रिनाश पर यूएई के एक निवासी की हत्या का आरोप था, जबकि मुरलीधरन को अपने ही एक भारतीय प्रवासी की हत्या का दोषी पाया गया। यूएई के उच्चतम न्यायालय ने दोनों की सजा को बरकरार रखते हुए दया याचिका भी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई।

भारतीय दूतावास ने इनकी सजा को कम करने के लिए कई प्रयास किए, और 28 फरवरी को इस फैसले की जानकारी मिलते ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके परिवारों से संपर्क कर कानूनी सहायता प्रदान की। हालांकि, सभी अपील असफल रही और यूएई सरकार ने उनके लिए दया याचिका भी खारिज कर दी।

यूएई के कड़े कानूनों के तहत हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दया की गुंजाइश काफी कम होती है। भारतीय दूतावास अब मृतकों के परिवार को उनके अंतिम संस्कार में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहा है।

यह पहली बार नहीं है कि यूएई में किसी भारतीय नागरिक को मौत की सजा दी गई हो। इससे पहले, 15 फरवरी को अबू धाबी में एक महिला को भ्रूण हत्या के मामले में मौत की सजा दी गई थी।

यूएई में कानून बहुत सख्त हैं, और ऐसे मामलों में केवल कानूनी अपील से ही बचाव संभव होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में न्यायालय अपना फैसला नहीं बदलता है। भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को विदेशी देशों में स्थानीय कानूनों का पालन करने की सलाह देती है ताकि वे ऐसी गंभीर परिस्थितियों से बच सकें।

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