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केजरीवाल की फिर बढ़ गई मुश्किल, हाई कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाई, जानिए पत्नी ने क्या कहा

अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिल गई थी लेकिन ईडी हाई कोर्ट पहुंच गया और मामला फंस गया। अब केजरीवाल की मुश्किल फिर बढ़ती दिख रही है। जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाएगी। गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान की थी। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। लेकिन आज ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और वहां से इस पर सुनवाई तक रोक लगा दी गई।

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ईडी का दावा है कि हमको अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया क्या, इसलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी कि आपको अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा होंगे या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक वह सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता।

इस कार्रवाई से नाराज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, ‘देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहती। ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। अभी तो केजरीवाल जी की जमानत का आदेश अपडेट भी नहीं हुआ था कि ईडी स्टे लगवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। लेकिन अभी हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है और हम आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा।’

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