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सामूहिक दुष्कर्म मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र दोषी करार।

सामूहिक दुष्कर्म मामले में भदोही में ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्र को दोषी करार दिया गया है। मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व विधायक को दोषसिद्ध कर दिया। कोर्ट मामले में सजा के लिए शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं, सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया। कोर्ट परिसर में डाग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस तैनात रही।

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बता दें, जुलाई 2020 में विजय मिश्र समेत उनके परिवार के छह सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला रिश्तेदार की संपति हड़पने का था। जिसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद ही वाराणसी की एक गायिका ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। साथ ही इस मामले में पूर्व विधायक, बेटे विष्णु मिश्रा, नाती विकास मिश्रा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

मामले में तीन नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी। शुक्रवार को सजा को लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दोपहर बाद एमपीएमएलए सुबोध सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक को मामले में दोषी पाया। जबकि बेटे विष्णु मिश्रा, नाती विकास मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। पूर्व विधायक के अधिवक्ता आनंद शुक्ला ने बताया कि पूर्व विधायक के खिलाफ सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी।

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