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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में 26 जुलाई तक नहीं होगा ASI सर्वे – Suprem Court

Gyanvapi Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई ( सोमवार) को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे को लेकर अहम बात सामने आयी है। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई यानि 2 दिन तक रोक लगा दी है। कहा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक कोई सर्वे न किया जाये।

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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जुलाई) शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है. इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया !

 

 

सुप्रीम कोर्ट में आज 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर किसी भी तरह की खुदाई पर रोक लगा दिया और कहा की हम दोपहर 2 बजे दुबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन 11:50 बजे कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया। अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया. हमें कोर्ट में अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया. उन्होंने कहा, आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए

 

 

सीजेआई ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी ? तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैंने निर्देश लिया है. वहां कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है. मेहता ने कहा, एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अहमदी ने जोर देकर सर्वे रोकने की मांग की.!

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