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Varanasi Gyanvapi Case – इलाहबाद हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक से किया इंकार !

Varanasi Gyanvapi Survey; वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई के सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है।

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दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए फैसले के बारे में हिंदू पक्ष के वकील की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट ने मस्जिद कमिटी की याचिका को खारिज करते हुए तत्काल प्रभाव से एएसआई सर्वे का कार्य शुरू करने का आदेश दिया है । एएसआई की ओर से कोर्ट में साफ कहा गया कि हम ब्रशिंग, मैपिंग और अन्य विधियों से सर्वे का काम करेंगे। अभी खुदाई करने की कोई योजना नहीं है। अगर खुदाई की जरूरत होगी तो कोर्ट की मंजूरी ली जाएगी। विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे से मस्जिद का सच सामने आएगा और सर्वे से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मुस्लिम पक्ष एक या दो दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया था।

 

 

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। वहां की दीवारें चीख-चीखकर सबूत दे रही है। वहां त्रिशूल कहां से आया, उसे हमने तो नहीं रखा है। वहीं उन्होंने मुस्लिम पक्ष से इसे एतिहासिक भूल मानकर सुधार का प्रस्ताव देने की बात भी की थी

 

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