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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद के लंबित सभी मामलों में HC करेगा एक साथ सुनवाई, जिला न्यायालयों से फाइल तलब…!

मथुरा (Mathura) के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है। मथुरा नगरी में स्थित भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज मथुरा को सारे लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है।

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विदित हो कि, 3 मई को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है।

याचिका को किया स्वीकार 

सूत्रों की मानें तो, कोर्ट में प्रतिवादी पक्षकारों (UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। कुल 13 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।

ट्रायल के लिए किया जाए ट्रांसफर

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया था कि, मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित है। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। याचिका में प्रार्थना की गई थी कि, सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए।

 

यह आदेश जस्टिस अरविन्द कुमार मिश्र ने श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक ही तरह के कई मुकदमों की सुनवाई एक साथ जाने की मांग की गई है।

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