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Bilkis Bano Case: 11 दोषियों की रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई..!

बिलकिस बानो (Bilkis Bano) के दोषियों की रिहाई के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आज मंगलवार यानी (9 MAY) को बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी। इस मामले में गुजरात सरकार कोर्ट में दोषियों से जुड़ी फाइलें पेश करेगी। कोर्ट ने इससे पिछली सुनवाई में केंद्र और गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी।

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कोर्ट ने 27 मार्च, 2023 को हुई सुनवाई में यह दस्तावेज मांगे थे। इसके लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की तरफ से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए, उस दौरान जस्टिस केएम जोसेफ (Justice KM Joseph) और जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagaratna) की बेंच ने फटकार लगाते हुए सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख दे दी। साथ ही 2 मई की सुनवाई में 9 मई की तारीख दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख

कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद भी गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू बोले- ‘कई दस्तावेज गुजराती में हैं। पहले उन्हें (सरकार) खुद उन फाइलों को रिव्यू करना है। इस बात पर जस्टिस जोसफ का कहना है कि, ‘हमने आपको रिव्यू के लिए कहां रोका है? पहले आप हमारे सामने रिकॉर्ड लेकर आइए।

गुजरात सरकार पर रुख जताते हुए जस्टिस केएम जोसेफ का कहना है कि, आप चाहते ही नहीं है कि, बेंच इस मामले पर सुनवाई करे। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि, 16 जून को मैं रिटायर हो जाऊंगा। उस दौरान मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसलिए मेरा लास्ट वर्किंग-डे 19 मई है।

 

ऐसे में हमने यह साफ कर दिया था कि, मामले को निपटारे के लिए सुना जाएगा। आप केस जीत सकते हैं या हार हार सकते हैं, लेकिन कोर्ट के प्रति आप अपने कर्तव्य को मत भूलिए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद केंद्र-गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश करने पर सहमति जताई है।

जानें पूरा मामला ?

बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया। उस दौरान बिलकिस ने फौरन RTI लगाई। बिलकिस को यह पता करना था कि, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो गैंगरेप, सामूहिक नरसंहार और उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची को पटककर मार देने वाले कातिलों को समय से पहले रिहा होने की छूट देते हैं।

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  • सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की तारीख देते हुए कहा कि, मेरा सवाल यह है कि, क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया।
  • ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है, तब सार्वजनिक हित का ध्यान रखा जाना चाहिए।
  • किस आधार पर यह फैसला किया गया…आज बिलकिस है, कल कोई और हो सकता है।
  • क्या इस तरह के मामले में सरकार को दस्तावेज दिखाने से छूट दी जा सकती है?
  • राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए।

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