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Historic verdict in Australia: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना !

Historic verdict in Australia: ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है। यह कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के खातों को प्रतिबंधित करने और उन्हें हटाने के लिए कंपनियों को बाध्य करेगा। इसके उल्लंघन पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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क्या कहता है नया कानून?

इस कानून के तहत, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे खाता नहीं बना पाएंगे। अभिभावकों को अपने बच्चों को इन मंचों पर खाता बनाने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई है।

बच्चों के खातों की पहचान और हटाने की जिम्मेदारी

सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के खातों की पहचान कर उन्हें हटाना अनिवार्य होगा। हालांकि, कंपनियां पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा, डिजिटल पहचान के लिए किसी सरकारी प्रणाली का उपयोग करने पर भी रोक होगी।

विधेयक पर उठे सवाल

इस विधेयक पर विपक्षी पार्टियों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। ग्रीन्स पार्टी के सदस्य डेविड शूब्रिज ने कहा, “यह प्रतिबंध ग्रामीण इलाकों और एलजीबीटीक्यू समुदाय के बच्चों को प्रभावित कर सकता है, जो समर्थन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।”

वहीं, विपक्षी नेता मारिया कोवाचिक ने इसे आवश्यक कदम बताते हुए कहा, “सोशल मीडिया कंपनियों को पहले ही बच्चों के खातों को पहचानने और हटाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। लेकिन वे हमेशा मुनाफे के पीछे भागती रही हैं।”

ऑनलाइन सुरक्षा के लिए अहम कदम

ऑनलाइन सुरक्षा की पैरोकार सोन्या रायन ने इस विधेयक को बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए ऐतिहासिक बताया। हालांकि, कुछ आलोचकों का मानना है कि जल्दबाजी में लागू किए गए इस कानून से बच्चों को सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलुओं से वंचित होना पड़ सकता है।

सरकार को अब भी विरोध का सामना

कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। आलोचकों ने सरकार से इस पर गहराई से अध्ययन करने की मांग की है, ताकि बच्चों को सही तरीके से सोशल मीडिया से दूर रखा जा सके।

 

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