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SC का अहम फैसला, गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर लगी रोक, राहुल को दोषी ठहरने जज भी शामिल !

आज शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का अहम फैसला सामने आया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को गुजरात (Gujarat) के कुल 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, इन जजों को प्रमोट किया गया है। कहा कि उन्हें आदेश लंबित होने तक ओरिजनल पोस्ट पर वापस भेज दिया जाए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार वाली सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की इस फैसले को सुनाया है।

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दरअसल, इन जजों को प्रमोट करने की सिफारिश गुजरात हाईकोर्ट ने की थी। ऐसे में जस्टिस शाह ने कहा, “राज्य सरकार ने याचिका लंबित रहने के दौरान अधिसूचना जारी की है। हम हाईकोर्ट की सिफारिश और राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हैं और जजों को उनके मूल पद पर वापस भेजते हैं।”

जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि,  भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया मेरिट-सीनियरिटी और सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में साफ है कि,  राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है।

  • बेंच ने केवल प्रमोशन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश दिया है।
  • इस मामले की सुनवाई वो बेंच करेगी जिसे CJI सौंपेंगे क्योंकि जस्टिस शाह 15 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि, बेंच के नोटिस जारी करने से पहले हाईकोर्ट ने जिला जजों के प्रमोशन की सिफारिश कर दी और नोटिस जारी होने के समय यह फाइल गुजरात सरकार के पास लंबित थी। इसके बाद एक हफ्ते के भीतर ही राज्य सरकार ने जजों के प्रमोशन की अधिसूचना जारी कर दी।

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