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महाशिवरात्रि पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लाडले मशक दरगाह में हिंदुओं को शिवलिंग पूजा की अनुमति

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर हिंदू भक्तों को अलंद स्थित लाडले मशक दरगाह में स्थित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दे दी। कोर्ट का यह फैसला कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण के पूर्व आदेश के अनुरूप है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुमति दी गई थी।

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न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के लोग उर्स के रस्मों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दरगाह परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक हिंदू भक्तों को राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति होगी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दरगाह में पूजा करने के लिए 15 हिंदू भक्तों को अनुमति दी है। यह दरगाह 14वीं सदी के सूफी संत और 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य से जुड़ी हुई है, और ऐतिहासिक रूप से यह एक साझा उपासना स्थल रहा है।

हालांकि, 2022 में दरगाह पर धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ गया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था। इस साल, प्रशासन ने पूरे अलंद क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और 12 जांच चौकियां स्थापित की गई हैं, साथ ही निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए हैं।

यह निर्णय सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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