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किडनैप कर रातभर पीटा, फिर किया गैंगरेप, मैतेई महिलाओं ने करवाया दुष्कर्म..!!

ये कहानी 18 साल की रेप सर्वाइवर की है। ये दर्दनाक कहानी आपको बता देगी कि कैसे मणिपुर में महिलाओं और लड़कियों के साथ हैवानियत हुई है। मणिपुर की मान्यता प्राप्त जन जातियों के ग्रुप Indigenous Tribal Leaders’ Forum यानी (ITLF) महिलाओं के साथ रेप मारपीट और मर्डर के 13 केस जुटाए हैं। इनमें 18 साल की इस लड़की का केस भी शामिल है। एक न्यूज पोर्टल ने जब इस लड़की से बात की तो ये दर्दनाक कहानी सामने आई, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

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इस लड़की ने अपनी कहानी में रिपोर्टर को बताया, ‘वो 15 मई की शाम थी। शाम के करीब साढ़े चार बजे होंगे। मैं एक दोस्त के साथ पैसे निकालने ATM गई थी। ये जगह इंफाल वेस्ट के न्यू चेकॉन एरिया में है। वहीं एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे और मेरा आधार कार्ड मांगा। मेरी दोस्त घबरा कर भाग गई। उन्हें पता चल गया कि मैं कुकी हूं।’

‘मैं तीनों को नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और इंफाल के वांगखेई एरिया में ले गए। ये मैतेई बस्ती है। गाड़ी जिस जगह रुकी, वहां बहुत भीड़ थी। इस भीड़ में मैतेई महिला संगठन मीरा पैबिस की मेंबर्स भी थीं। उन औरतों ने मुझे देखते ही पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद लड़कों ने भी मारा। मैं रोती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया।

पैरों पर गिर गई और जिंदगी की भीख मांगने लगी 

कांगपोकपी पुलिस ने 21 मई को इस मामले में FIR दर्ज की थी। इसमें मीरा पैबिस की मेंबर्स के साथ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। लड़की ने अपने बयान में कहा, ‘चार में से एक लड़का उम्र में थोड़ा बड़ा दिख रहा था। मैं उसके पैरों पर गिर गई और जिंदगी की भीख मांगने लगी।’

‘उन्होंने मुझे कार में डाला और ऐसी जगह तलाशने लगे, जहां मुझे मार सकें। एक पहाड़ी पर पहुंचने के बाद मुझे कार से निकाला और लात, घूंसे, थप्पड़ मारने लगे। एक लड़के ने मुझे राइफल की बट से आंख के पास मारा। मुझे कुछ देर के लिए दिखना बंद हो गया। उस वक्त बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ी, तब मुझे होश आया।’

इस पुरे मामले में कांगपोकपी के SP मनोज प्रभाकर से बात की। उन्होंने बताया कि, पुलिस ने कांगपोकपी थाने में जीरो FIR दर्ज की है। जिस जगह घटना हुई थी, FIR वहां फॉरवर्ड कर दी गई है।

पुलिस ने केस में IPC की धारा 345 (बंधक बनाना), 307 (हत्या की कोशिश), 364 (किडनैपिंग), 376-D (गैंगरेप), 506 (धमकाना) के अलावा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं।

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