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आखिरकार हाई कोर्ट ने लिया फैसला, डॉक्टर रेप और हत्या केस की जांच अब सीबीआई करेगी

कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी दावा किया था कि अगर 24 घंटे में पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ती है तो वो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगी।

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अब खुद अदालत ने यह फैसला ले दिया है। आज सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़ सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

इससे पहले कई जनहित याचिकाओं के दायर होने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया था। अदालत ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसी के पद से इस्तीफा देने के बाद उसकी किसी और सरकारी कॉलेज में नियुक्ति कैसे की जा सकती है। साथ ही उन्होंने आज दोपहर तीन बजे से पहले संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा था। इसके साथ ही आज दोपहर एक बजे अदालत में मामले की केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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