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लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत, 8 हफ्तों तक के लिए जेल से रिहा !

लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के तिकुनिया क्षेत्र में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिश्रा  को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। वो 8 हफ्तों के लिए जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

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लखीमपुर खीरी में किसानों को एसयूवी कार (SUV Car) से कुचलकर मौत के घाट उतारने के आरोपी आशीष को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। आठ हफ्तों के लिए मिली जमानत के दौरान,  आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश या देश की राजधानी दिल्ली में नहीं रह सकेगा।

कोर्ट के फैसले के अनुसार, आशीष को जमानत की अवधि शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा, वह जहां भी रहेगा, उसकी पूरी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को देनी होगी। जमानत की एक शर्त यह भी रखी गई है कि आरोपी आशीष मिश्रा किसी भी सूरत में गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, अगर वह ऐसा करता है तो उसे मिली अंतरिम जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी ।

 

क्या है पूरा मामला ?

साल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर,2021 को किसान उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक रफ्तार से गुजरती थार एसयूवी ने 4 किसानों को रौंदकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। उस एसयूवी में आशीष मिश्रा भी बैठा था। आशीष मिश्रा को पुलिस ने 9 अक्टूबर को हिरासत में ले लिया था ।

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