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लालू की बेटी का का नामांकन रद्द होगा? पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर, आरोप- दी गई ये गलत जानकारी

राजनीतिक मैदान में उतरने के साथ ही लालू यादव की बेटी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी और लालू की रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो सकता है। उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है।

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याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि रोहिणी का नामांकन अवैध है। उन्होंने अपने नामांकन में संपत्ति, घर का पता, नागरिकता समेत कई चीजों का उल्लेख नहीं है।

याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की कोई जांच नहीं की गई है। वह सात साल से अधिक समय से सिंगापुर में रहीं। उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं? उन्होंने भारत की नागरिकता पर भी सवाल उठाया। याचिकाकर्ता ने ने कहा कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 84 और 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रोहिणी आचार्य अयोग्य है। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाए।

याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने यह भी आरोप लगाया कि सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में अनेक गलत तथ्यों को लिखा है। उन्होंने अपने घर का पता सारण या पटना नहीं दिया है। इसके अलावा अपनी संपत्ति के विवरण, इनकमटैक्स का विवरण, बैंक खाताओं में जमा रकम की जानकारी भी गलत दी है।

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