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Lucknow: यूपी में धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री और बूचड़खानों पर पूर्ण प्रतिबंध, योगी सरकार का कड़ा आदेश

Lucknow: उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री और अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी धार्मिक स्थलों के 500 मीटर दायरे में मांस बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, और अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, अमृत अभिजात ने जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अवैध बूचड़खानों को बंद करें और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करें। इसके अलावा, मांस बिक्री पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे।

राम नवमी के दिन विशेष सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है, और 6 अप्रैल 2025 को मांस बिक्री और पशु वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर यूपी नगर निगम अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार ने 2014 और 2017 में जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

इस आदेश से यूपी में धार्मिक स्थलों के आसपास साफ-सफाई और शांति बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

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