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Lucknow News: लखनऊ में दो महीने के लिए लागू हुई BNS धारा 163, धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर सख्ती

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन ने BNS की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 14 मार्च से प्रभावी हो गया है और अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, और गैर-आवश्यक जमावड़े पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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प्रशासन का कहना है कि होली, रामनवमी, ईद-उल-फितर, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के साथ-साथ मार्च से मई तक होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी संगठन या व्यक्ति धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने कई अन्य सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर अफवाहें फैलाने, तेज धार वाले हथियार रखने, पुतला जलाने, और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर प्रतिबंध शामिल हैं। इसके साथ ही किरायेदारों और कर्मचारियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इस दौरान शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे।

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