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Lucknow News: किरायेदार का नहीं कराया पुलिस वेरिफिकेशन तो होगी FIR !

Lucknow News: पिछले कई सालों से किरायदार और डिलीवरी बॉय (Delivery boy) के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इसे लेकर अब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने घरों में रहने वाले किराएदारों और डिलीवरी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि इसे शनिवार, 26 अगस्त से धारा-144 के तहत लागू किया गया है।

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25 अक्टूबर तक करवा लें सत्यापन।

25 अक्टूबर तक संबंधित कंपनी व प्रतिष्ठान अपने डिलीवरी मैन और मकान मालिक किराएदार का सत्यापन करवा लें। साथ ही नये कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व ही उनका वेरिफिकेशन सुनिश्चित कर लें। नियमों का पालन न किये जाने पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जायेगी। जेसीपी ने कहा कि यदि किसी प्रकार की घटना में किरायदार या कर्मचारी की संलिप्तता होने की आशंका होती है। संबंधित मकान मालिक या कंपनी उनके बारे में जानकारी नहीं दे पाता। तो ऐसे में उसे भी संबंधित घटना में शामिल माना जायेगा।

ऐसे करा सकेंगे सत्यापन..!

ऐसे में उनके खिलाफ साजिश में शामिल होने के मुकदमें में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जिससे बचने के लिए कंपनी संचालक और मकान मालिक को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य किया गया है। किसी कर्मचारी या किरायेदार का पुलिस सत्यापन ऑनलाइन होगी। जोकि यूपी कॉप एप और यूपी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सत्यापन के लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि ऑनलाइन सत्यापन में दिक्कत आती है तो फोन नंबर- 9454405232 पर संपर्क कर सकते हैं।

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