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MP-MLA Court: माफिया अतीक अहमद के जुर्म का हुआ हिसाब, उम्रकैद की सजा !

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इस मामले में अतीक अहमद (ateek Ahmed) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं माफिया के भाई अशरफ सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

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सूत्रों के मुताबिक, माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया था। बता दें कि, विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया है। विशेष अदालत में बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है। अतीक के अलावा, 3 अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है।

मुख्य बिंदु

  • अतीक अहमद को कोर्ट से निकालकर नैनी जेल ले जाया गया है।
  • राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अशरफ को दोषमुक्त किए जाने पर उठाए सवाल।
  • पूजा पाल ने कहा, अशरफ को दोषमुक्त किया जाना न्याय के हित में नहीं।

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