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मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, क्या जेल में ही रहेंगे सिसोदिया ?

मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर आज बुधवार को ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी है।

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प्रवर्तन निदेशालय अदालत में कहा कि, कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन की जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है। इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आवेदन पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है।

सिसोदिया की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि, ईडी के पास इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि, सिसोदिया धनशोधन में शामिल थे। सिसोदिया की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि, उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जहां तक रिश्वत लेने का मामला है तो, सिसोदिया व उनके परिवार के किसी सदस्य के खाते में कोई पैसा नहीं आया है।

 

मिली जानकारी के अनुसार, ED की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन का कहना है कि, हम लोग कुछ नए साक्ष्य जुटा रहे हैं, जोकि हवाला ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमें जिरह पेश करने के लिए 10 या 11 अप्रैल तक का समय चाहिए। ईडी की अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई 12 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी है।

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