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धर्मांतरण का जाल: श्याम से उमर बना प्रोफेसर, 1000 लोगों को बनाया मुस्लिम, अब दोषी करार

मौलाना उमर गौतम की कहानी बेहद दिलचस्प है। एक हिंदू राजपूत परिवार में जन्मा श्याम प्रताप सिंह गौतम कैसे बनता है उमर गौतम. इसका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। नैनीताल में पढ़ाई के दौरान, इसने बिजनौर जिले के नासिर खान से मुलाकात की, और उसके बाद इस्लामिक किताबें पढ़नी शुरू कीं। इस ज्ञान के बाद, उसने 1984 में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से बदलकर मौलाना उमर गौतम कर लिया।

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श्याम या उमर: एक पहचान की दोहरी कहानी

मौलाना उमर गौतम, जो फतेहपुर जिले के पंथुवा का निवासी है, ने 1984 में एक चौंकाने वाला फैसला किया और अपना धर्म बदलकर खुद को क्षत्रिय से मुस्लिम में बदल लिया। इसके बाद, इसने एक हजार से अधिक लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। श्याम प्रताप सिंह गौतम के रूप में जन्मे मौलाना उमर गौतम को बुधवार को लखनऊ की एनआईए की विशेष अदालत ने धर्मांतरण के मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

मौलाना उमर गौतम, जो पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम के नाम से जाना जाता था, को अदालत ने अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में मुख्य आरोपी ठहराया है। अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान कुछ मुस्लिमों से उसका संपर्क हुआ, जिसके बाद उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। इसके बाद, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक समूह बनाया और दिव्यांग, मूक-बधिर बच्चों और गरीबों को लालच देकर उन्हें मुस्लिम बनाने का काम शुरू किया। श्याम प्रताप सिंह गौतम, जो रमवां के मजरे पंथुआ के एक क्षत्रिय परिवार में जन्मा, अब उमर गौतम के नाम से जाना जाता है। उसके परिजन अब उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं।

हनी ट्रैप की शुरुआत, धर्मपरिवर्तन की दास्तान

श्याम प्रताप सिंह, जो बाद में उमर गौतम बन गया, की जिंदगी में तब बदलाव आया जब वह कॉलेज में पढ़ते हुए मुस्लिम दोस्तों के संपर्क में आया। उसने अपने परिवार पर दबाव डालकर अलीगढ़ जाने का फैसला किया, जहां वह एक महिला के संपर्क में आया, जिसने उसे हनी ट्रैप में फंसाया। उसे प्रोफेसर बनने का प्रलोभन दिया गया और उसने लगभग 39 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मुस्लिम धर्म अपना लिया और अपना नाम मौलाना उमर गौतम रख लिया।

दिल्ली के इस्लामिक सेंटर के बाद धर्मान्तरण का खेल:

मौलाना उमर गौतम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देश-विदेश में इस्लाम पर व्याख्यान देना शुरू किया और लोगों को अपनी हिंदू से मुस्लिम बनने की कहानी सुनाकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने लगे। इसके बाद, उसने दिल्ली में इस्लामिक दावा सेंटर की स्थापना की, जो जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में स्थित है। इस सेंटर के माध्यम से, उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। हालांकि, एक स्कूल शिक्षिका ने मौलाना उमर गौतम के खिलाफ धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद यूपी एटीएस ने मामले की जांच शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

मौलाना उमर गौतम ने अपने इस्लामिक सेंटर का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए किया। हालांकि, उनकी गतिविधियों को एक स्कूल शिक्षिका ने चुनौती दी, जिसने धर्म परिवर्तन के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद, यूपी एटीएस ने मामले की जांच शुरू की और मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया।

धर्मांतरण के जाल में फंसे 17 आरोपी: ATS की बड़ी करवाई

यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले की जांच में पाया कि मौलाना उमर गौतम के बैंक खातों में विदेश से लगभग 57 करोड़ रुपये आए थे। यह पैसा धर्म परिवर्तन करने वालों को दिया जाता था, जिसे उमर के बेटे अब्दुल्ला और अन्य सहयोगी जहांगीर आलम, कौसर और फराज शाह द्वारा संभाला जाता था। एटीएस ने इस मामले में देश भर से 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें उमर गौतम और उनके सहयोगी शामिल थे।

धर्मांतरण के दोषियों को मिली कोर्ट की सख्त सजा:

कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और उनके 16 साथियों को धर्मांतरण के मामले में दोषी ठहराया है। इनमें उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला, सलाहुद्दीन शेख, मुफ्ती जहांगीर कासमी, राहुल भोला, मन्नू यादव, अरसलान मुस्तफा, प्रसाद कांवरे, कौशर आलम, डॉक्टर फराज शाह, इरफान शेख, मौलाना कलीम सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम, आतिफ, धीरज गोविंद, और सरफराज अली जाफरी शामिल हैं। सभी दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। बुधवार को एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने फैसला सुनाया। उन्होंने 12 दोषियों को उम्रकैद और 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। यह उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद पहली बार है कि दोषियों को सजा मिली है।

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