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Modi Sirname Case: राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को सुनवाई !

मोदी सरनाम मामले (Modi Sirname Matters) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) में शनिवार यानी आज सुनवाई हुई है। इस दौरान राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी (Abhishek Singhvi) ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने को लेकर एक के बाद एक कई दलीले दी हैं।

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मिली जानकारी के अनुसार, दायर याचिका में वकील अभिषेक मनु सिंघवी को 2 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए निर्देशित दिया है। इस मामले में कोर्ट ने वकील अभिषेक सिंघवी की दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई 2 मई तक टाल दी है। ऐसे में राहुल गांधी के अपील पर अगली सुनवाई दो मई को होगी।

जानें पूरा मामला

  • ‘मोदी उपनाम’ वाला यह मामला 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा हुआ है।
  • ऐसे में राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि, हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है।
  • गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल कर दिया था।

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