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मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका: 10 साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना।

अदालत ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ पांच लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार को अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है। वहीं दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगा है। गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। बता दें, मुख्तार बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश किया गया था। इस दौरान सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।

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मुख्तार को 2009 में कपिलदेव सिंह एवं अमीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद भी लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। 7 अक्तूबर को मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज हुआ था। इसके साथ ही सोनू यादव का बयान भी दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने 11 अक्तूबर की तारीख बहस के लिए तय की गई, लेकिन किन्ही कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद अगली तारिख 17 अक्तूबर की तय हुयी। जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसले के लिए तिथि नियत की थी।

न्यायालय ने 26 अक्तूबर, गुरुवार शाम चार बजे निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया। साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की थी। आज यानी 27 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं, सोनू यादव को 5 साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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