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मुख्तार के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई !

अब्बास ने जमीन हथियाने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की है. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे मना कर दिया था. लखनऊ की जियामऊ में ज़मीन अवैध तरीके से हथियाने से जुड़े इसी मामले में मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट 19 मई को मना कर चुका है.अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार (6 जून) को सुनवाई होनी है.

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साल 2020 में उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के जियामऊ में जबरन जमीन कब्जाने के मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन पर कब्जा किया. फिर नगर निगम से निर्माण के लिए हरी झंडी ले ली और इस पर बिल्डिंग बना डाली.

 

 

अब इसी मामले में उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया.

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