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एयरहोस्टेस मर्डर केस: दुष्कर्म के इरादे से फ्लैट में घुसा, नाकाम होने पर रेता गला

मुंबई एयरहोस्टेस मर्डर मामले में पुलिस ने और बड़े खुलासे किए है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एयरहोस्टेस के फ्लैट में रेप करने के इरादे से घुसा था। रेप करने में नाकाम रहा तो उसने गला रेतकर उसकी हत्या  कर दी। पुलिस ने यह भी बताया है कि पीड़िता और आरोपी के बीच हुई हाथापाई के दौरान आरोपी को सिर और हाथ में चोट लगी थी।

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3 सितंबर को पीड़िता का शव मिला था। इसके बारे में तब पता चला जब पीड़िता की दोस्त उससे मिलने अंधेरी के एनजी काम्‍प्‍लेक्‍स में गई थी। पुलिस हरकत में आई और बिक्रम को पकड़ लिया क्योंकि उसके चेहरे और हाथ पर चोटें दिख रही थीं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के इरादे से घर में घुसा था।

 

अंधेरी कोर्ट ने इस मामले में शामिल तीन कथित आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। घटना कब और कैसे हुई, इस पूरे टाइमलान को पुलिस समझना चाहती है। पुलिस को अब तक आरोपियों के कपड़े नहीं मिले हैं। मेडिकल जांच के बाद और खुलासे हो सकते है। पुलिस ने कोर्ट में बताया की आरोपी और पीड़िता के बीच शुक्रवार और रविवार (1 और 3 सितंबर) को बहस हुई थी।

 

अपराध को अंजाम देने के बाद बिक्रम कथित तौर पर अपने कपड़े बदलने के लिए अपने घर पर गया था, लेकिन वह अपने घर में जाने से बहुत डर रहा था। घर में मौजूद आरोपी की पत्नी ने जब उसके चोटों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि टूटे हुए शीशे उठाने के कारण उसे ये चोटें आईं है।

 

एक अधिकारी ने कहा कि शुरू में उसने हमारे साथ सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर उसके पास अपराध कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत गुस्सैल आदमी है। पुलिस को अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, उसके आधार पर वह और भी संबंधित धाराएं जोड़ेगी। फिलहाल बिक्रम पर धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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