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नया इनकम टैक्स बिल 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जानें क्या होंगे मुख्य बदलाव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद की लोक सभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। यह बिल भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह नया बिल लागू किया जाएगा।

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नया इनकम टैक्स बिल पहले ही 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त कर चुका है, और अब इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा, जहां इस पर विचार-विमर्श और सिफारिशें की जाएंगी। इसके बाद यह बिल पुनः कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, और मंजूरी मिलने के बाद इसे फिर से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य बदलाव:

  1. नया टैक्स सिस्टम:
    नए बिल में मौजूदा टैक्स सिस्टम को सरल, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। इसके तहत अब ‘आसेसमेंट ईयर’ को खत्म कर ‘टैक्स ईयर’ का प्रावधान किया गया है। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगा।
  2. धाराओं में बदलाव:
    नए बिल में टैक्स धाराओं की संख्या को कम किया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए समझना आसान हो सके। पुराने कानून में जहां 823 पेज थे, वहीं नए विधेयक में 536 सेक्शन हैं और इसकी कुल लंबाई 622 पेज है।
  3. सहज भाषा का उपयोग:
    टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए नए बिल में सरल और सहज भाषा का उपयोग किया गया है, ताकि टैक्स नियमों और सेक्शन्स को आसानी से समझा जा सके।
  4. कोई नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं:
    नए बिल में कोई भी नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव नहीं है, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिली है।

अंतिम मंजूरी के बाद लागू होगा नया कानून:
अगर इस बिल को संसद से मंजूरी मिल जाती है, तो यह 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले लेगा।

 

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