Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu
Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu

न्यूज़क्लिक मामला: हाइकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका

न्यूज़क्लिक मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यूज़क्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर मैनेजर अमित चक्रवर्ती को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को एक ट्रायल कोर्ट ने सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। जिसको चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गयी थी। दोनों अभियुक्तों ने स्पेशल सेल द्वारा लगाए गए यूएपीए की धारा के तहत गिरफ़्तारी और पुलिस हिरासत को चुनौती दी थी। जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

- Advertisement -

जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 9 अक्टूबर को याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसपर सुनवाई करते हुए शुक्रवार यानी 13 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज़क्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ पुरकायस्थ पर चीनी समर्थक प्रोपेगैंडा के तहत पैसे लेने का आरोप है। हालांकि सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे और फ़र्ज़ी हैं। उन्हें चीन से एक रुपया भी नहीं आया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि न्यूज़ क्लिक को चीन से एक रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो जांच चल रही है वो बहुत ही गंभीर अपराध के बारे में है।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी कई बड़े सितारों के नाम सामने आएंगे?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें