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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में CJI का रोल नहीं, बिल पेश !

केंद्र सरकार (Central government) ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति, सेवा की शतों और कार्यकाल के रेगुलेशन के लिए एक बिल पेश किया गया। बिल के अनुसार, आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट का मंत्री शामिल होंगे।

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राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दलों का कहना है कि, सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि, CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।

बताया जा रहा है कि, प्रस्तावित बिल उस समय आया, जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। अब बिल पास होता है, तो इसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने अचानक पेश हुए इस बिल को संविधान विरोधी कह दिया है। विदित हो कि, कांग्रेस ने कहा कि, इस बिल के माध्यम से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निर्वाचन आयोग को नियंत्रित करना चाहते हैं। इस सिलसिले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा असर पड़ेगा।

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पूरी प्रोसेस केंद्र सरकार के हाथ में थी। यह फैसला काफी सख्त और बड़ा बदलाव लाने वाला लग रहा है। लेकिन जमीनी सच इससे काफी अलग बताया जा रहा है।

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  • चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव तक बेअसर रहेगा।
  • फैसला लागू होने के बावजूद घुमा-फिराकर केंद्र सरकार के पसंदीदा अफसर ही चुनाव आयुक्त बनेंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि, यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगी।
  • जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया CBI डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए।

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